नैनीताल: अंकिता के हत्यारोपी की जमानत याचिका खारिज

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 

जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई हैं उनसे इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन आरोपियों की मौजूदगी घटनानस्थल पर थी।

फोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई। मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। मृतिका के परिवार की तरफ से कहा गया कि आरोपियों ने सबूतों को छुपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए और डीवीआर से भी छेड़ाखानी की। 

उल्लेखनीय है कि पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसॉर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी। आरोप है कि रिसॉर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर अंकिता की हत्या कर दी थी। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तब से आरोपी जेल में बंद हैं।

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