69000 शिक्षक भर्ती: हाईकोर्ट के फैसले से खुशी की लहर, एक अंक अभ्यर्थियों ने समाप्त किया धरना
लखनऊ, अमृत विचार। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित करायी थी। लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भर्ती नहीं हो पायी। एक अंक विवाद के कारण हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में हैं जिसको लेकर अभ्यर्थी निरंतर ईको गार्डेन में धरना दे रहे थे।
हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है और कहा है कि 2 महीने के अंदर नियुक्ति की जाए। इसको लेकर अभ्यर्थियों मे खुशी की लहर है और अभ्यर्थियों ने धरना समाप्त कर दिया है। धरने का संचालन कर रहे दुर्गेश शुक्ला ने बताया कि अब कोर्ट ने दो महीने के अंदर भर्ती करने को कहा है। इसलिए हम सभी धरने को समाप्त कर रहे हैं।
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