नैनीताल: शारीरिक शिक्षक भर्ती मामले में सरकार से मांगा जवाब

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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की पीठ ने शारीरिक शिक्षकों की भर्ती न करने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। 

बीपीएड/एमपीएड बेराजगार संघ के अध्यक्ष जगदीश पांडे ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर कहा है कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व इंटरमीडिएट की कक्षाओं के लिए शारीरिक शिक्षा को नई शिक्षा नीति 2020 व राज्य सरकार की ओर से जारी शासनादेशों में अनिवार्य घोषित किया गया है। राज्य सरकार केवल हाईस्कूल स्तर के लिए ही शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करती है।

उन्हीं शिक्षकों से अन्य कक्षाओं में भी शिक्षण कार्य कराया जाता है जबकि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की कक्षाओं के लिए शारिरिक शिक्षकों की पदों को भरने के लिए अलग-अलग अर्हताएं हैं। कहा है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य हैं जिसने सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया है इसके बाद भी इस विषय पर राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।

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