संतकबीरनगर : पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली हत्याभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
संतकबीरनगर, अमृत विचार। महुली थानाक्षेत्र के ग्राम महोबरी निवासी हत्याभियुक्त रामधारी पुत्र बैजनाथ को अपर जनपद न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट की अदालत ने हत्या का दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रामधारी के खिलाफ महुली पुलिस ने मु.अ.सं. 126/2021 की धारा 498ए,304बी, 302, 504 आईपीसी के तहत मुकदमा कायम किया था। आपरेशन कन्विशन और आपरेशन शिकंजा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने अपराधों पर कठोरता पूर्वक अंकुर लगाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर अपराधों को चिन्हित कर मानीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी का अभियान चलाया है। जिसके परिणाम स्वरूप शुक्रवार को हत्याभियुक्त रामधारी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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