रुद्रपुर: गुंडा एक्ट में निरुद्ध शराब माफिया को किया जिला बदर

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Edited By Amrit Vichar
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रुद्रपुर, अमृत विचार। कोतवाली पुलिस ने गुंडा एक्ट में निरुद्ध शराब माफिया को जिला बदर करते हुए राज्य की सीमा से बाहर कर दिया है। साथ ही हिदायत दी कि समय अवधि तक इलाके में घूमने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में बिदुखेड़ा निवासी बलजीत सिंह पर पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई करते हुए जिला बदर के लिए जिला प्रशासन को रिपोर्ट प्रेषित की थी। मामले की सुनवाई के बाद जिलाधिकारी ने गुंडा एक्ट की धारा 103 के तहत कार्रवाई का आदेश दिया। जिस पर कोतवाली पुलिस के दारोगा मुकेश मिश्रा ने बुधवार को गुंडा एक्ट के आरोपी बलजीत सिंह को राज्य की सीमा पर छोड़ते हुए छह माह तक प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी।

आरोपी पर इलाके में कच्ची शराब की तस्करी करने के कई मामले पंजीकृत थे। दारोगा ने बताया कि कई बार हिदायत देने के बाद भी आरोपी ने धंधा नहीं बंद किया। इसके बाद पुलिस ने वर्ष 2022 में गुंडा एक्ट की कार्रवाई की थी। आदेश का उल्लंघन करने पर आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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