लखीमपुर-खीरी: हत्या मामले में सुनाई सजा, तीन लोगों को आजीवन कारावास
लखीमपुर खीरी, अमृत विचार: कस्बा व कोतवाली मोहम्मदी के मोहल्ला पूर्वी लखपेड़ा निवासी गणेश शंकर शुक्ला की हत्या मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश राहुल सिंह प्रथम ने दोष सिद्ध होने पर तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की धनराशि में से 50 हजार रुपए वादी को दिए जाने के निर्देश दिए है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो बृजेश पांडेय ने बताया कि घटना 25 नवंबर 2018 की है। कोतवाली मोहम्मदी के मोहल्ला पूर्वी लखपेड़ा निवासी मुकदमा वादी अभिषेक शुक्ला, उसके पिता गणेश शंकर शुक्ला और पंकज शुक्ला सुबह करीब सात बजे अपना खेत जुतवाने गए थे। उसी समय वरुण, श्रवण, अनिल मिश्रा निवासी खजुहा असलहा लेकर आए और अभिषेक और उसके पिता पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी।
जिससे पिता पुत्र घायल हो गए। हालत गंभीर होने पर गणेश शंकर शुक्ला को शाहजहांपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां से हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उन्हें बरेली रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उनकी 29 नवंबर को मौत हो गई थी। घायल अभिषेक शुक्ला की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
पुलिस ने 18 मई 2023 को आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए श्रवण, वरुण और अनिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30000- 30000 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है।
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