संभल: छह माह की बच्ची से दरिंदगी में रिश्ते के मामा को 20 साल की सजा
चन्दौसी, अमृत विचार। छह माह की बच्ची से दरिंदगी करने वाले रिश्ते के मामा को अदालत ने 4 माह 23 दिन में 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। घटना संभल के थाना बहजोई क्षेत्र के गांव मंडनपुर में उस समय हुआ जब बच्ची अपनी मां के साथ नानी के घर आई हुई थी।
मंडनपुर निवासी वादी ने पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 7 सितंबर 2023 को पड़ोस में रहने वाला रिश्तेदार संजीव पुत्र अमर सिंह निवासी मंडनपुर उसकी छह माह की बच्ची को घुमाने के लिए घर से ले गया था। संजीव ने उसकी बेटी के साथ दरिंदगी की। जिससे बच्ची घायल हो गई। परिजनों ने संजीव को पुलिस के हवाले कर दिया। आठ सितंबर को पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 376 आईपीसी व धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और पीड़ित बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण कराया ।
विवेचक निरीक्षक वेद प्रकाश गुप्ता ने पीड़ित बच्ची की मां और गवाह के बयान दर्ज किए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटा कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से नरेंद्र कुमार यादव विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो ने साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में दलीलें पेश कीं।
मंगलवार को मुकदमे पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव द्वितीय ने अभियुक्त संजीव को धारा 376 ए बी आईपीसी सपठित धारा 6 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के आरोप में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर करावास की सजा सुनाई। और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की संपूर्ण धनराशि पीड़िता को उसके संरक्षक के जरिये पुर्नवास हेतु प्रदान की जाए।
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