शाहजहांपुर: लोकसभा चुनाव को देखते हुए 46 अपराधी जिला बदर, थाना प्रभारियों को सौंपा निगरानी का जिम्मा

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Published By Vikas Babu
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शाहजहांपुर, अमृत विचार। एडीएम न्यायिक राशिद अली खान की अदालत ने 46 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए छह माह के लिए जिला बदर किया है। अब आरोपी जिले की सीमा में नहीं रह पाएंगे। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह आरोपियों के जिले की सीमा से बाहर जाने के बाद भी निगरानी करेंगे। 

आरोपी किस जिले में रह रहे हैं यह सुनिश्चित करने के बाद रिपोर्ट एडीएम न्यायिक कोर्ट में भेजेंगे। 
जिन्हें जिला बदर किया गया है उनमें अमृत कुमार निवासी ग्राम गढिया रसूलपुर, मनजेश निवासी कुटरा, सिकंदर निवासी मोहल्ला बाबूजई, जमाल उर्फ बब्बू निवासी मोहल्ला बिजलीपुरा, आजम निवासी मोहल्ला हयातपुरा, सोनू उर्फ विवेक कुमार निवासी मोहल्ला अजीजगंज, दानिश खान निवासी मोहल्ला मोहम्मदजई, कलीम उर्फ मुन्ना निवासी मोहल्ला ककरा, मुदित कुमार उर्फ सुनील निवासी कबरा हुसैनपुर, सुनेश निवासी ग्राम भूरखेड़ा हैं। 

इसी तरह रोहिताश यादव निवासी दियूनी, सुधीर सिंह निवासी ग्राम दुकरी खुर्द, कमल सिंह निवासी दुकरी खुर्द, धनवीर सिंह निवासी दुकरी खुर्द, छोटे सिंह निवासी भगवानपुर, नरेंद्र उर्फ मुंडा निवासी कालिकागंज, बादशाह निवासी सिकंदरपुर कायस्थान, चांद खां निवासी चांदा, ओमकार निवासी महाऊदुर्ग, शाहिद शाह निवासी पीरताला, मनोज उर्फ बबलू मिश्रा निवासी भटपुरारसूलपुर पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 

इसी तरह आदेश कुमार निवासी धनौरा, मनमोहन उर्फ लालू निवासी मोहल्ला खनपुरा, शमसार, निवासी ग्राम विरसिंहपुर, साजिद निवासी ग्राम विरसिंहपुर, आशीष सिंह, निवासी बंथरा, विशाल निवासी मोहल्ला नजरपुर, शान मोहम्मद निवासी विरसिंगपुर, राधेश सक्सेना निवासी बगैंचा को छह माह के लिए जिले से बाहर भेजा गया है। साथ ही पुष्पेंद्र निवासी दलिया, 

मेवाराम निवासी ग्राम नहिलोरा बुजुर्ग, प्रभुदयाल निवासी बालेमऊ, अजय कुमार निवासी ग्राम जपनापुर, वेदराम निवासी मजरा चरकई, दिलावर निवासी पडत सिकदरपुर, वीरेश निवासी गौरीकला, भीमसन निवासी कैलहा, मोहम्मद तस्लीम उर्फ अजमेरी, निवासी शंकरपुर, विपिन शर्मा उर्फ मोनू निवासी याकूबपुर,

जयवीर निवासी चंदौरा, ओमेंद्र कुशवाहा निवासी अहमदगंज गुनारा, मुकेश निवासी ग्राम भुलभुलागंज, आयुष निवासी गौसनगरवाढ सरदारनगर, बबलू निवासी जाटवगौटिया फरीदापुर और सुल्तान निवासी गुनारा पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 
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कोर्ट की ओर से गुंडा एक्ट के अंतर्गत 46 अपराधियों को जिला बदर किया गया है। संबंधित थाना प्रभारियों को कहा गया है कि वह उन अपराधियों पर नजर रखे। जहां पर वह रहे और उन जनपदों के थानाध्यक्षों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए।जिससे रिपोर्टिंग की जा सके---राशिद अली खान, एडीएम न्यायिक।

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