बहराइच: अधिवक्ता समेत दो पर धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में केस दर्ज, एसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई!
पयागपुर, बहराइच, अमृत विचार। जिले के सोहरियांवा गांव निवासी अनूसूचित जाति की महिला के साथ धोखाधड़ी कर जमीन हड़प ली गई। एसपी के आदेश पर एक अधिवक्ता समेत दो पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
पयागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोहरियावां निवासी कुसुमा देवी ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर बताया है कि मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में पिता की मौत के बाद उनकी कृषि योग्य भूमि तीन बहनों के नाम वारासत हुई थी। जिसके पूर्व पयागपुर गांव के ही विजय देव पुत्र रामदेव ने फर्जी तरीके से सहायक चकबंदी अधिकारी के आदेश पर गाटा संख्या 935 रकबा 0.330 अपने नाम चढवा लिया।
जानकारी होने पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के न्यायालय पर अपील के बाद विजय देव का नाम खारिज कर दिया गया और उक्त जमीन कुसमा देवी सोहरियावा पयागपुर,कलावती उर्फ निर्मला व शिव देवी निवासीगण अडबड़वा थाना कौडिया गोंडा के नाम दर्ज हो गया। लेकिन पुरानी खेतौनी के आधार पर कागजों में हेराफेरी कर विजय देव ने अधिवक्ता शिव राम शुक्ल निवासी मल्लो व शिवम निवासी बरगदही थाना पयागपुर के साथ मिलकर जमीन 5 जून 2023 को बैनामा करवा लिया, कुसुमा देवी के प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक ने थानाध्यक्ष को मुकदमा पंजीकृत करने का निर्देश दिया।
इस पर पयागपुर पुलिस ने आई पी सी 1860 के तहत एस सी/एस टी एक्ट के 3(1)F,3(2)V व अन्य धाराओं में केस पंजीकृत कर लिया है जिसकी विवेचना पुलिस क्षेत्राधिकारी आनन्द राय कर रहे हैं। सीओ राय से इस संबंध में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और राजस्व अभिलेखों का सत्यापन कराया जा रहा है। उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
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