संभल: सामूहिक दुष्कर्म में दो युवकों को 20-20 वर्ष की सजा

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असमोली क्षेत्र में 2021 में युवकों ने खेत में किशोरी से किया था दुराचार

संभल/चन्दौसी, अमृत विचार। किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना जनपद संभल के थाना असमोली में 2021 में हुई थी। 

शासकीय अधिवक्ता नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि थाना असमोली में मई 2021 में 15 वर्षीय किशोरी के साथ खेत में गांव के दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे। किशोरी ने डर के कारण कई दिन बाद परिजनों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। इसके वाद पिता थाने रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा।  

तहरीर मिलने पर  पुलिस ने युवक मुकेश पाल उर्फ मुखिया व चित्रदेव उर्फ छोटू के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली थी।  विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था।  छह अक्टूबर 2021 को न्यायालय ने घटना का संज्ञान लिया।

 दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस उसने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों युवकों को धारा 376डी व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का दोषी माना। न्यायालय में आरोपी मुकेश पाल उर्फ मुखिया व चित्रदेव उर्फ छोटू को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया । अर्थ दंड अदा नहीं करने की स्थिति में दोनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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