प्रतापगढ़: सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को कोर्ट ने सुनाई 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा, लगाया अर्थदण्ड

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Published By Sachin Sharma
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प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम आलोक द्विवेदी ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए थाना अंतू के श्याम पुजारी व दौलत को 20--20 वर्ष की कारावास और 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया। 

वादिनी ने कोर्ट को बताया कि 8 अप्रैल 2016 समय साढ़े सात बजे मेरी लड़की को पुजारी अपने हाते में घसीट कर ले गया और वहां पर मौजूद गांव के दौलत के साथ मिलकर दोनों लोगों ने उसकी लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। जब वह खेत से लौट के आई तो लड़की ने उसे अपनी आप बीती बताई। तब मुकदमा दर्ज कराया गया।

पीड़िता ने कोर्ट में उपस्थित होकर बताया कि घटना के दिन वह बाहर नल पर पानी लेने गई थी, उसके घर के बगल पुजारी ने उसे बुलाया, वहां पर दौलत भी था दोनों ने उसका हांथ पकड़ कर बाथरूम में लेकर और उसके साथ गलत काम किया। राज्य की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक प्रदीप कुमार पांडेय ने न्यायालय में सात गवाह के माध्यम से 10 प्रदर्शौ को साबित कराया गया।

दहेज हत्या के दोषी को मिली 10 वर्ष कारावास की सजा

प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश नंद प्रताप ओझा ने दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न के आरोप में राम मिलन निवासी पूरे दीनानाथ थाना लालगंज को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास तथा 16 हजार रूपए अर्थदंड से दण्डित किया है। 
वादी शिवलाल निवासी पूरे रामन मजरे मेढावा थाना लालगंज के अनुसार उसने अपनी पुत्री सपना का विवाह राम मिलन के साथ किया था।

दहेज की लालच में सपना को उसके पति राममिलन व उसकी सास,बड़ी जेठानी आये दिन मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे और दहेज में रुपए लाने का दबाव बनाया करते थे तथा न लाने पर घर से भगा देने का दबाव बनाया करते थे। 31अक्टूबर 2018 को पति राममिलन,उसकी सास व बड़ी भाभी एक राय होकर उसकी पुत्री के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर कर जला दिया,काफी जल जाने की वजह से उसकी पुत्री की मृत्यु हो गई।

पुलिस ने विवेचना के उपरांत केवल अभियुक्त राम मिलन के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। राज्य की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी राकेश प्रताप सिंह ने अभियोजन की ओर से सात गवाहों के माध्यम से 15 प्रदर्शो को साबित कराया है।

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