रामपुर : ग्रामीण को पीटने के मामले में दो लोगों को सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

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विशेष न्यायधीश एससी-एसटी एक्ट की कोर्ट ने सुनाई सजा, दोनों आरोपियों पर कोर्ट ने लगाया छह हजार का जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार। ग्रामीण को पीटने के मामले में विशेष न्यायधीश एससी-एसटी एक्ट की कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। साथी ही छह हजार का जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। 

स्वार थाना क्षेत्र के ग्राम मिलक नौ खरीद के रहने वाले रामवीर के अनुसार, 3 मई 2014 को खेत की मेढ़ पर खड़ा बकान का पेड़ आंधी से गिर गया था। इस पेड़ को आरोपी कुंवरपाल काटकर ले जा रहा था। तभी उसके पिता भगवान सिंह वहां आ गए थे। विरोध करने पर आरोपी कुंवरपाल, ओमकार और वीर सिंह ने उनके सिर पर तबल मारकर घायल कर दिया था। इस मामले में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था।

पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई  विशेष न्यायधीश एससी एसटी एक्ट की कोर्ट में चली। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दो साल की कैद और छह हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

एसपीओ शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि आरोपी कुंवरपाल और ओमकार को धारा 324 में दो साल की कैद और दो हजार का जुर्माना लगाया। धारा 504 में एक वर्ष का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। धारा 506 में दोनों आरोपियों को एक साल की सजा और एक हजार का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में दो वर्ष का कारावास और दो हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। एक आरोपी वीर सिंह की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

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