Banda News: जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर दो गैंगेस्टरों पर हुई कार्रवाई; 71 लाख की अवैध संपत्ति की गई जब्त...
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बांदा, अमृत विचार। जनपद में अपराधियों और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम में लगातार ऐसे लोगों की संपत्ति कुर्क की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के आदेश पर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में शुक्रवार को बड़ी कार्यवाही की गई।
अभियुक्तों पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संपत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना नरैनी पर धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना प्रभारी थाना कालिंजर ऋषिदेव सिंह द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की के लिए न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी।
अभियुक्त प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद की जब्त अचल सम्पत्ति में 11 लाख 50 हजार रुपये कीमत का एक मकान है, जबकि अभियुक्त केशव यादव पुत्र कल्लू यादव की जब्त अचल सम्पत्ति में 60 लाख 25 हजार 300 रुपये रुपये कीमत का मकान है। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ने 30 दिसंबर को प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद और 18 जनवरी को को केशव यादव पुत्र कल्लू यादव की अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए थे।
पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की 14(1) के तहत कार्यवाही करते गुरुवार को अभियुक्त प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद व केशव यादव पुत्र कल्लू यादव द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई तकरीबन 71 लाख 75 हजार 300 रुपये की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया। इस दौरान उपजिलाधिकारी नरैनी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, प्रभारी थाना कालिंजर ऋषिदेव सिंह आदि उपस्थित रहे।