सुलतानपुर: छेड़छाड़ के दोषी को तीन साल कारावास की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर। गोसाईगंज थानाक्षेत्र के एक गांव में पांच साल पूर्व किशोरी के साथ छेड़छाड़ अपमानित करने तथा हत्या की धमकी देने के दोषी विक्रम निषाद और मगरू निषाद को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश पवन शर्मा ने मंगलवार को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने दोषी पर पांच हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है । कोर्ट ने अर्थदण्ड की धनराशि का 50 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया हो । एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक चार जनवरी 2018  को आरोपी ने छेड़छाड़ किया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

पीड़िता की माता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए  गये गवाहो के साक्ष्यों के आधार पर  मुकदमे का फैसला कर पीड़ित परिवार को न्याय दिया।

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