Jalaun: पूर्व बसपा विधायक शेखर तिवारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत; इंजीनियर हत्याकांड में मिली थी उम्रकैद
करीब 15 वर्ष बाद जेल से रिहाई मिल सकी
जालौन, अमृत विचार। इंजीनियर हत्याकांड में सजा पाए बसपा के विधायक रहे शेखर तिवारी की शनिवार को जेल से रिहाई हुई। वह इंजीनियर हत्याकांड में जेल में बंद थे।
बसपा शासनकाल के दौरान दिबियापुर के एक सरकारी गेस्ट हाउस में अधिशासी अभियंता मनोज गुप्ता की 2008 में पीट-पीट कर हत्या कर देने के मामले में उन्हें अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। वह उरई जेल में सजा काट रहे थे। करीब 15 वर्ष बाद उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल सकी।
बता दें, कि इंजीनियर हत्याकांड में साक्ष्य छिपाने के आरोप में दिबियापुर नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष व शेखर तिवारी की पत्नी विभा तिवारी को भी चार साल साल की सजा सुनाई गई थी। इंजीनियर हत्याकांड का मुकदमा दिबियापुर थाने में दर्ज हुआ था।
