मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: एक दूजे के हुए 157 जोड़े, खाईं साथ जीने मरने की कसमें!

नव विवाहित जोड़ों को दी गई 51 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: एक दूजे के हुए 157 जोड़े, खाईं साथ जीने मरने की कसमें!

प्रयागराज, अमृत विचार। उत्तर प्रदेश में गरीब बेटियों के विवाह हेतु शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत प्रयागराज में  सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया । नगर निगम प्रयागराज  की तरफ से शहर के  नार्दन रिजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलाॅजी, तेलियरगंज में  सोमवार को 157 जोड़ों के हाथ  पीले हुए है  ।

कार्यक्रम के प्रभारी नोडल अधिकारी नगर निगम प्रयागराज के अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार राय  बताते हैं कि मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के अंतर्गत  581जोड़ों  ने विवाह  के लिए  पंजीकरण कराया था ।  पंजीकरण के बाद सभी आवेदन पत्रों की सघन जांच की गई जिसमे 180 जोड़े  पात्रता में सही पाए गए । इस तरह समारोह में उपस्थित कुल  157 जोड़ों का कन्यादान मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में किया गया ।  सभी नव विवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री की तरफ से उपहार भी भेट किए गए । 

नव विवाहित जोड़ों को दिए गए उपहार

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की पात्रता के दायरे में आने वाले सभी  लाभार्थी परिवारों को 51,000 रुपये की सहायता  सरकार देती है । कार्यक्रम के प्रभारी नोडल अधिकारी अरविंद कुमार राय बताते हैं कि इसमें 35000 रुपये बेटी के खाते में सीधे भेज दिया जाता है । इसके अलावा दस हजार रुपये वर-वधू को गृहस्थी की सामग्री के लिए और 6 हजार रुपये वैवाहिक आयोजन पर खर्च किये गए ।

सामूहिक विवाह समारोह में लाभार्थियों की पात्रता

योगी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बेटियों के विवाह में उनकी अधिक से अधिक सहयोग कर रही है । इसके लिए मख्यमंत्री सामूहिक योजना में सरकार द्वारा दी जा रही मदद के लिए लाभार्थियों के लिए मानक तय किये गए हैं । अपर नगर आयुक्त के मुताबिक इस योजना का लाभ उन्ही गरीब परिवारों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं । पात्रता के अंतर्गत इसके लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए ।  तलाकशुदा , विधवा और दिव्यांग भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं । इसी तरह अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को तहसील द्वारा निर्गत जाति -प्रमाण पत्र देना भी अनिवार्य है । सभी धर्म और वर्ग से जुड़ी गरीब बेटियां इसकी लाभार्थी हो सकती हैं ।

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