Kanpur News: कोर्ट से फरार हुए दोषियों की अपील खारिज, पति को भेजा जेल, जानें- पूरा मामला
कानपुर में तीन अन्य दोषियों के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश ने जारी किया वारंट
कानपुर, अमृत विचार। पत्नी से मारपीट के मामले दोषी पति समेत चार लोगों की फैसले के खिलाफ याचिका अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। पुलिस ने न्यायालय में मौजूद पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर न होने वाले अन्य तीन दोषियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। अक्टूबर 2018 में सजा सुनाए जाने के बाद दोषी एसीएमएम कोर्ट से फरार हो गए थे। इसके बाद दोषियों ने सेशन कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
रेलबाजार, फेथफुलगंज निवासी शाहिदा परवीन का निकाह 22 अगस्त 1997 को जूही रेलवे कॉलोनी निवासी शमीम अख्तर के साथ हुआ था। निकाह के बाद शमीम पत्नी के साथ फजलगंज स्थित रेलवे कॉलोनी के सरकारी क्वार्टर में रह रहा था। शाहिदा को शमीम के पहले से शादीशुदा होने की जानकारी मिली, जिसका विरोध करने पर शमीम ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी थी।
24 सितंबर 2006 को जूही स्थित शमीम के घर विवाद होने के बाद शाहिदा ने शमीम व पहली पत्नी हुस्ना बानो, भाई नसीम अख्तर, भाभी रुबी बानो, बहन रेशमा बाना, मां फहमीदा बानो और भतीजी खुशबू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तत्कालीन एसीएमएम तृतीय निशा झा ने सभी को दोषी करार कर एक-एक साल की सजा सुनाई थी।
जिसके बाद सभी दोषी फरार हो गए थे। कोर्ट ने दोषियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। फैसले के खिलाफ शमीम अख्तर, हुस्ना बानो, रेशमा व खुशबू ने अपर सत्र न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषियों की याचिका खारिज करते हुए शमीम को जेल भेजने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद न होने पर हुस्ना बानो, रेशमा, व खुशबू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
ये भी पढ़ें- अब IIT Kanpur की एयर सैंपलिंग डिवाइस जांचेगी वायु गुणवत्ता...2020 से चल रहा शोध, यह है सुविधा
