Budaun: एक साथ आजीवन सजा काटेंगे पिता-पुत्र और पोता, हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला...जानिए पूरा मामला
बदायूं, अमृत विचार: पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने के दोषी पति-पुत्र और पोता एक साथ आजीवन कारावास की सजा काटेंगे। आरोपियों को फास्ट कोर्ट की न्यायाधीश शिव कुमारी ने आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि जमा न करने पर तीनों दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना इस्लामनगर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर देकर गांव नगला वारह निवासी पन्ना लाल पुत्र सियाराम पर उनके घर में घुसकर पुत्रवधु से छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साथ ही पन्ना लाल की उनकी बेटे से तकरीबन डेढ़ साल पहले मारपीट हुई थी।
जिसकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उनका बेटा मुकदमा का वादी था। जिसके बाद 31 मार्च 2021 शाम लगभग सात बजे उनका बेटा खेत पर गया था। गांव पन्ना लाल पुत्र सियाराम, उनका बेटा राजू और पिता सियाराम पुत्र मिश्री आ गए। उन्होंने उनके बेटे को लाठी-डंडों से बुरी तरह से पीटा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। शोर सुनकर घायल की मां पहुंचीं तो हमलावर उसे छोड़कर भाग गए।
घायल को इस्लामनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
न्यायालय में तीनों आरोपियों के खिलाफ पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक ओमपाल कश्यप व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।
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