फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष किशोर बियानी को मिली राहत, जानें क्या है मामला
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाणिज्यिक लेनदेन में वित्तीय अनियमितता के मामले में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष किशोर बियानी को राहत देते हुए उनके खिलाफ अपर सिविल जज, गोरखपुर द्वारा पारित समन आदेश, गैर जमानती वारंट और संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याची द्वारा किसी संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग नहीं किया गया है और ना ही उसे अपने उपयोग में परिवर्तित किया। याची को निर्धारित बिल का भुगतान न करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। वर्तमान मामला केवल एक व्यापारिक लेनदेन से संबंधित है। पक्षकारों के बीच प्राथमिक विवाद व्यापारिक लेनदेन पर आधारित है।
शिकायतकर्ता नीलिमा वर्मा मेसर्स मां दुर्गा इंटरप्राइजेज, गोरखपुर में खाद्य उत्पादों की थोक आपूर्तिकर्ता हैं। याची गोरखपुर में बिग बाजार के नाम से अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रही थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के बदले भुगतान के नियमित मांग की, लेकिन याची ने उसे टाल दिया। जब भी वह याची के कर्मचारियों से मिलने जाती थी तो वह उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। याची ने शिकायतकर्ता के पैसे हड़पकर उसके साथ विश्वासघात किया। शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से याची को एक नोटिस भेजा, लेकिन याची की ओर से इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद याची के खिलाफ आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते याची कंपनी के प्रतिदिन के व्यावसायिक मामलों में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे। कंपनी मल्टी ब्रांड रिटेल के व्यवसाय में लगी हुई है और बिग बाजार के व्यापार नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म और रिटेल स्टोर के माध्यम से देश भर में फैली भारत की सबसे लोकप्रिय रिटेल श्रृंखलाओं का संचालन करती है।
वर्ष 2020 में देशभर में फैली कोविड-19 महामारी के कारण कंपनी का व्यवसाय प्रभावित हुआ, इसलिए वह अपने दायित्वों का पालन करने में असमर्थ रही। यह परिस्थितियां कंपनी के नियंत्रण से बाहर थीं।इसी कारण वित्तीय लेनदेन में कुछ अनियमितता स्वाभाविक है। अंत में कोर्ट ने कहा कि याची का उद्देश्य शिकायतकर्ता के पैसे हड़पने का नहीं था।
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