श्रावस्ती: अंतरराष्ट्रीय तस्करों को कोर्ट ने सुनाई 14-14 साल सश्रम कारावास की सजा, लगाया अर्थदंड 

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Edited By Amrit Vichar
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श्रावस्ती। नेपाल के चार चरस तस्करों को अपर सत्र न्यायाधीश ने 14 - 14 साल का सश्रम कारावास व प्रत्येक को दो लाख 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न अदा करने वाले दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा पाने वालों में दो सगे भाई शामिल हैं।
 
सूत्रों के अनुसार 25 जुलाई 2019 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लखनऊ को एसएसबी से सूचना मिली थी कि चार नेपाली युवक चरस के साथ दो बाइक पर भरथा चौकी होते हुए नेपाल से भारत सीमा में प्रवेश करने वाले है। इस पर एनसीबी व एसएसबी ने नाकेबंदी कर बनिया गांव के सधई पुरवा गांव के पास उन्हें रोक लिया। उनके कब्जे से 30 किलो 900 ग्राम चरस बरामद हुई। 
 
उनकी पहचान नेपाल के जिला डांग अंतर्गत थाना शांतीनगर के पवन नगर निवासी पीतांबर कंडेल व धर्मराज कंडेल तथा उसी थाना क्षेत्र के राजपुर निवासी खरक बहादुर व डांगी सरन निवासी सीताराम चौधरी के रूप में हुई थी।
 
आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश सुदामा प्रसाद के न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा गया था। जिस पर फैसला सुनाते हुए एडीजे ने सभी को 14-14 साल का सश्रम कारावास व प्रत्येक को दो लाख 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने वाले दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
 

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