बदायूं: लोकसभा चुनाव से पहले गुंडा एक्ट के दो आरोपियों पर कार्रवाई, 6 महीने के लिए जिला बदर

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Edited By Amrit Vichar
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बदायूं, अमृत विचार: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुंडा एक्ट के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्रशासन के निर्देश पर कोतवाली सहसवान और इस्लामनगर पुलिस ने दो आरोपियों को छह महीने के लिए जिला बदर कराया है। दोनों आरोपियों को जिले की सीमा से बाहर छोड़ा गया। 

सहसवान कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हरनातकिया निवासी मोहम्मद अनीस पुत्र हाजी नवी अहमद शातिर है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कई रिपोर्ट दर्ज हो चुकी हैं। जिसके चलते पुलिस ने उसे नोटिस तामील कराकर छह महीने के लिए जिला बदर करके जिले की सीमा से बाहर जिला संभल के बॉर्डर पर छोड़ा है। 

इस अवधि में वह जिले में प्रवास नहीं करेगा। वहीं थाना इस्लामनगर क्षेत्र के मोहल्ला पछाया निवासी आलम उर्फ गोरा पुत्र अनवार के खिलाफ साल 2019 में धार्मिक विश्वास का अपमान करने, उतावलेपन से मानव जीवन को खतने में डालने, बलवा आदि रिपोर्ट दर्ज हुई थी। 31 अक्टूबर 2019 को उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। पुलिस ने उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की।

 जिसके चलते डीएम ने 11 मार्च को उसे जिला बदर करने का आदेश दिया। जिसके अनुपालन में पुलिस ने रविवार को आलम उर्फ गोरा को नोटिस तामील कराकर छह महीने के लिए जिला बदर करते हुए जिले की सीमा पर छोड़ा गया। चेतावनी दी कि वह छह महीने तक जिले में प्रवास नहीं करेगा।

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