बदायूं: सास की हत्या करने वाले दामाद और उसके साथी को आजीवन कारावास
19 मई 2020 को जमीन अपने नाम न कराने पर दामाद ने की थी सास की हत्या
बदायूं, अमृत विचार। जमीन अपने नाम न करने पर दामाद ने साथी के साथ मिलकर सास की हत्या कर दी थी। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने आरोपियों को आजीवन कारावास समेत 12-12 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना जरीफनगर क्षेत्र के गांव थानपुर निवासी हरिद्वारी पुत्र पोशाकी ने 19 मई 2020 को थाना इस्लामनगर पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी बहन शीला देवी की शादी गांव कौरहा निवासी से हुई थी। उनकी एकमात्र बेटी थी। जिसकी शादी थाना उघैती क्षेत्र के गांव कोठा निवासी दुर्वेश पुत्र गंगा सहाय से हुई थी। दुर्वेश आए दिन जमीन के लिए शीला को परेशान करता था। उनकी जमीन को अपना कहता था। जमीन अपने नाम करने को धमकाता था।
19 मई को हरिद्वारी सूचना मिली कि दामाद दुर्वेश ने अपने एक साथी के साथ मिलकर अपनी सास शीला की हत्या कर दी। वह गांव कौरहा पहुंचे तो शीला देवी का शव पड़ा था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी दुर्वेश पुत्र गंगा सहाय और अरविंद पुत्र कमल सिंह के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। न्यायालय में दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी मदन लाल राजपूत व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी दामाद और उसके साथी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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