पीलीभीत: वृद्धा की हत्या में दो अभियुक्तों को उम्रकैद, 22 साल पहले हुई थी वारदात...गैंगस्टर एक्ट में भी पाए गए दोषी 

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Published By Vikas Babu
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पीलीभीत, अमृत विचार: बाइस साल पुराने हरप्यारी हत्याकांड के दो अभियुक्तों को न्यायालय ने उम्रकैद और प्रत्येक को 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट के तहत भी सजा सुनाई गई है।

अभियोजन कथानक के अनुसार कोतवाली पूरनपुर में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में मोहल्ला गणेशगंज निवासी ममता ने बताया था कि वह करीब छह साल से हरप्यारी (65) पत्नी स्वर्गीय रामलाल शर्मा के मकान में किराए पर रहती हैं। हरप्यारी के कोई बच्चा नहीं था। 26 मई 2002 को दो लड़के रात करीब आठ बजे मकान में आए और हरप्यारी के पास चले गए।  

वह हरप्यारी को अपनी बुआ बता रहे थे। 27 मई 2002 को दोनों युवक दोपहर साढ़े तीन बजे के बाद चले गए। कुछ देर बाद ऊपर परिचित आए और कमरे में जाकर देखा तो हरप्यारी का शव कमरे में पड़ा था। उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना की। जिसके बाद अभियुक्त मूल रुप से गजरौला थाना क्षेत्र के ग्राम लालपुर  एवं हाल निवासी शहर के मोहल्ला मोहम्मद फारुख निवासी छत्रपाल पुत्र सीताराम शर्मा और कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पकड़िया निवासी राजपाल पुत्र मूलचंद्र शर्मा के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। 

मुकदमे की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट चंद्रमोहन मिश्र ने अभियुक्त छत्रपाल वा राजपाल को हरप्यारी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। दोनों अभियुक्तों को गैंगस्टर एक्ट के तहत भी दोषी पाते हुए दस वर्ष कारावास और प्रत्येक को 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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