संभल : डाक मत पत्र से मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे 12 विभाग के कर्मचारी

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Published By Priya
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डाक मत पत्र के लिए ऑथराइज्ड मीडिया कर्मियों को भी दी गई है छूट, निर्धारित प्रारूप भरकर विभाग के नोडल अधिकारी से सत्यापित कराकर होगा आवेदन

संभल/बहजोई/अमृत विचार। निर्वाचन आयोग प्रत्येक मतदाता को मताधिकार का प्रयोग करने व मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर पूरा प्रयास कर रहा है। अब जिला निर्वाचन अधिकारी ने 12 ऐसे विभागों के कर्मचारियों को डाक पत्र से मतदान करने का अवसर प्रदान किया है। सूची जारी करते हुए 16 अप्रैल तक आवेदन विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों से मांगे हैं। 

मतदान के दिन इमरजेंसी ड्यूटी पर रहने वाले अधिकारी व कर्मचारी मतदान के दिन लोकतंत्र के पर्व में कैसे मतदान करें। इसके लिए उनके मन में भी उत्सुकता रहती थी। वह केवल अपनी ड्यूटी तक रह जाते थे। अब निर्वाचन आयोग ने उनके लिए डाक मत पत्र से मतदान करने की सुविधा दी है। वह भी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। उनके लिए डाक मत पत्र दिए जाएंगे।

 जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्र जारी करते हुए इन विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों से कहा है कि डाक मतपत्र के जरिए अपने मत का प्रयोग करने के लिए वह अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप 12 डी के साथ 16 अप्रैल तक विधिवत रूप से भरकर अपने विभाग के नोडल अधिकारी से सत्यापित कराकर रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा संभल स्थित कलेक्ट्रेट बहजोई को उपलब्ध करा दें। यदि ऐसे मतदाता डाक मत पत्र के माध्यम से अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपना आवेदन भर कर भेजते हैं तो उन्हें निर्धारित दिनांक पर पोस्टल वोट सेंटर पर ही अपना मत पत्र देना होगा। ऐसे मतदाता मतदान के दिन मत नहीं डाल सकेंगे।

इन विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों को डाक मत पत्र से मतदान की मिलेगी छूट
बहजोई। स्वास्थ्य विभाग के फैमिली वेलफेयर इमरजेंसी व एंबुलेंस सर्विस, डाक विभाग, यातायात विभाग, रेलवे, बिजली विभाग, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, भारत संचार निगम लिमिटेड तथा मीडिया कर्मचारी  भी इसमें शामिल होंगे। सभी अधिकारी व कर्मचारी इन विभागों के नोडल अधिकारी से सत्यापित प्रारूप देकर ही डाक मत पत्र का प्रयोग पोस्ट बैलेंस सेंटर पर कर सकेंगे।

निर्वाचन आयोग की ओर से 12 विभागों की सूची जारी की गई है। इन विभागों में तैनात अधिकारी व कर्मचारी डाक पत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्हें पोस्टल वोट सेंटर पर अपना मत देना होगा। मतदान के दिन वह मत नहीं डाल सकेंगे। दिए गए निर्धारित प्रारूप को भरकर नोडल अधिकारी से सत्यापित कराकर इन 12 विभागों के कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।- मनीष बंसल, जिला निर्वाचन अधिकारी, संभल।

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