Bikru Kand: बचाव पक्ष का अभियोजन गवाह से जिरह का अवसर समाप्त, एंटी डकैती कोर्ट में अब दो अप्रैल को होगी सुनवाई

बिकरू कांड में बचाव पक्ष का अभियोजन गवाह से जिरह का अवसर समाप्त

Bikru Kand: बचाव पक्ष का अभियोजन गवाह से जिरह का अवसर समाप्त, एंटी डकैती कोर्ट में अब दो अप्रैल को होगी सुनवाई

कानपुर देहात, अमृत विचार। बिकरूकांड के मुख्य मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को अदालत ने बचाव पक्ष के अभियोजन गवाह से जिरह न करने पर उसके जिरह का अवसर समाप्त कर दिया है। अब अदालत ने सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।

बता दें कि कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे ने गिरोह के साथ सीओ समेत आठ पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। जबकि कई घायल हो गए थे। जिसकी सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है। 

मामले में अभियोजन गवाह दरोगा कुंवरपाल से कुछ आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष ने जिरह पूरी की थी। वहीं कई आरोपियों की ओर पिछली कई तिथियों से गवाह से जिरह नहीं की जा रही है। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत कुमार मिश्रा व विकास सिंह ने बताया कि मामले में दयाशंकर, शिव तिवारी, विष्णुपाल उर्फ जिलेदार, रामसिंह, गोपाल सैनी, हीरू दुबे सहित इक्कीस आरोपियों की ओर से अभियोजन गवाह से जिरह के लिए अदालत ने बचाव पक्ष को कई अवसर प्रदान किए। इसके बावजूद बचाव पक्ष की ओर से जिरह नहीं की गई। 

इसे अदालत ने गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कई तिथियों से बचाव पक्ष के जिरह के लिए उपस्थित न होने पर उसका जिरह का अवसर समाप्त कर दिया है। अब अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तारीख नियत की है। इस दौरान सभी आरोपी अदालत में उपस्थित रहे।

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