सुलतानपुर: अधिवक्ता हत्याकांड में कोर्ट ने तय किए आरोप, मुख्य आरोपी अब भी पुलिस पकड़ से दूर... 

सुलतानपुर: अधिवक्ता हत्याकांड में कोर्ट ने तय किए आरोप, मुख्य आरोपी अब भी पुलिस पकड़ से दूर... 

विधि संवाददाता, सुलतानपुर, अमृत विचार। अधिवक्ता आजाद अहमद हत्याकांड में सोमवार को सेशन कोर्ट में आरोपियों पर आरोप तय किए गए। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 अप्रैल नियत की है। 

वादी पक्ष के वकील शेख नजर ने बताया कि इकरामुद्दीन, सलमान, मोहम्मद शमीम, अख्तरुन निशा, शहजाद, सोहराब व मेराज के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं मे आरोप तय किया गया। वहीं आरोपी इकरामुद्दीन के खिलाफ आर्म्स एक्ट का आरोप भी तय किया गया है। एक अन्य आरोपी मोहम्मद वसीम के खिलाफ संरक्षण देने के आरोप में कोर्ट ने आरोप तय किए। 

कोर्ट में अधिवक्ता हत्याकांड के आरोपी पेश हुए। कोतवाली देहात थाना के भुलकी प्यारेपट्टी चौराहे पर बीते साल छह अगस्त को गोली मारकर दीवानी के अधिवक्ता आजाद अहमद की हत्या कर दी गई और भाई मुनव्वर घायल हो गया था। 

लखनऊ की जेल में बंद आरोपी इस्माइल उर्फ प्रिंस को न्यायिक अभिरक्षा में सेशन कोर्ट नहीं लाया गया, जिस पर 10 अप्रैल को आरोप तय होगा। वहीं, मुख्य आरोपी सिराज अभी पुलिस की पकड़ से दूर है।

आरोपियों को कोर्ट से राहत

अवैध गांजे की बरामदगी के मामले में जेल में बंद आरोपी सलमान व अब्दुल बिलाल की जमानत फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश अनुपम शौर्य ने मंजूर कर रिहाई का आदेश दिया है। आरोपी के वकील शेख नजर अहमद ने बताया कोतवाली देहात पुलिस ने  खैराबाद कोतवाली नगर निवासी बिलाल अहमद व कोतवाली नगर प्रतापगढ़ आजाद नगर के सलमान को असलहा, अवैध गांजा व चोरी के 35 हजार रुपए की बरामदगी दिखाकर एक ही फर्द के आधार पर तीन-तीन केस दर्ज कर 7 मार्च  को जेल भेज दिया था ।

पूर्व विधायक सफदर रजा के मामले में सुनवाई 3 को

थाना क्षेत्र धम्मौर के भाईं पैमाइश करने गये लेखपाल के सरकारी कामकाज में  बाधा ,धमकी व गाली गलौच के 10 साल पुराने मामले मे सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 अप्रैल की तारीख नियत की है। पूर्व विधायक सफदर रजा ने एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट शुक्रवार को अपना सफाई साक्ष्य का  बयान दर्ज कराया था । बचाव पक्ष से साक्ष्य के लिए  तीन तारीख को विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी । एडीएम के आदेश पर पैमाइश करने गये तत्कालीन भाईं लेखपाल विजय कुमार सिंह ने पूर्व विधायक सफदर रजा के खिलाफ 18 सितंबर 2014 मे धम्मौर थाने मे सरकारी कामकाज मे बाधा ,धमकी, व गाली-गलौज का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

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