नैनीताल: डीएफओ डॉ. अभिलाषा के खिलाफ दायर चार्जशीट पर रोक

नैनीताल: डीएफओ डॉ. अभिलाषा के खिलाफ दायर चार्जशीट पर रोक

विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने तराई केंद्रीय वन डिवीजन की की तत्कालीन डीएफओ डॉ. अभिलाषा के खिलाफ ऊधमसिंह नगर के तत्कालीन डीएम की ओर से की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही और उन्हें दी गई चार्जशीट के खिलाफ लगाई याचिका पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने चार्जशीट पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि डॉ. अभिलाषा पर लगाए आरोपों के दस्तावेज अनुशासनात्मक कार्यवाही से पूर्व उन्हें उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। अब इस मामले की सुनवाई 9 मई को होगी।

मामले के अनुसार तराई केंद्रीय वन डिवीजन की तत्कालीन डीएफओ डॉ. अभिलाषा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि जब वह गर्भवती थीं उस दौरान शासकीय कार्यों में प्रतिभाग नहीं करने पर ऊधमसिंह नगर के तत्कालीन डीएम ने अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें एक पत्र के आधार पर कारण बताओ नोटिस दिया था। बाद में उनके खिलाफ चार्जशीट लगा दी गई। उन्होंने इस चार्जशीट को केंद्रीय प्रसाशनिक अधिकरण (कैट) में चुनौती दी थी लेकिन कैट ने चार्जशीट को निरस्त नहीं किया था।

इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर कर इसे निरस्त करने की मांग की थी। डीएफओ ने याचिका में यह भी कहा कि जब वह प्रसूता अवकाश पर थीं, उस समय वह तहसील दिवस में हिस्सा नहीं ले सकी थीं। डीएम की ओर से एक शिकायती पत्र के आधार पर उन्हें पहले कारण बताओ नोटिस दिया गया फिर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए या चार्जशीट को निरस्त किया जाए।