सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों के हलाल वध पर रोक संबंधी याचिका की खारिज

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मांस के लिए जानवरों को हलाल किए जाने पर रोक संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अखंड भारत मोर्चा की याचिका को शरारतपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति कौल ने कहा …

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मांस के लिए जानवरों को हलाल किए जाने पर रोक संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगाई। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अखंड भारत मोर्चा की याचिका को शरारतपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि आपकी यह याचिका शरारतपूर्ण लगती है। खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय इस पर सुनवाई नहीं करता कि कौन शाकाहारी हो, कौन मांसाहारी। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि हम यह भी तय नहीं कर सकते हैं कौन हलाल मीट खाएगा और कौन झटका मीट। हलाल प्रथा में जानवरों का धारदार हथियार से गला रेतकर वध किया जाता है, जबकि झटका प्रथा में तेज हथियार से एक वार करके एक बार में ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है।

संबंधित समाचार

टॉप न्यूज

Parliament Monsoon Session Day 5: राज्यसभा में हंगामे के बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित, CJP से बातचीत के लिए कंस्टीट्यूशन क्लब पहुंचे जेपी नड्डा
गोमती नदी में उतरकर किसानों का अनोखा प्रदर्शन, 40 मिनट तक पानी में खड़े रहे; प्रशासन को सौंपा 108 सूत्रीय ज्ञापन
Ken-Betwa Project: मध्य प्रदेश के अमित भटनागर ने खत्म किया 18 दिन बाद अपना अनशन, मां के कहने पर लिया फैसला; जानिए पूरा मामला
UP T20 League 2026: आज होगा मिनी ऑक्शन, 250 से ज्यादा खिलाड़ियों पर लगेगी बोली; नोएडा के पास सबसे बड़ा पर्स
श्रावण मास 2026: काशी में सुरक्षा का मेगा प्लान, वाराणसी 5 जोन और 15 सेक्टर में बंटेगा; 5,000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात