नैनीताल: हाईकोर्ट ने एलटी कटऑफ में याचिकाकर्ताओं को दी राहत, UKSSSC को आवेदन स्वीकार करने के आदेश

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विधि संवाददाता, नैनीताल,अमृत विचार। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक (एलटी ) के लिए जारी विज्ञप्ति जिसमें अभ्ययर्थियों की आयु सीमा कटऑफ तिथि को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।  मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत  देते हुए उत्तराखंड अधीनस्थ  चयन सेवा आयोग (यूकेएसएसएससी) को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओ के आवेदन पत्रों को स्वीकार करें।

मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तिथि नियत की गई है। यूकेएसएसएससी को छह सप्ताह में जवाब पेश करने और याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में प्रत्युत्तर देने के निर्देश दिए हैं।

मामले के अनुसार चमोली निवासी सुरेंद्र सिंह व अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया कि यूकेएसएसएससी की ओर से 14 मार्च 2024 सहायक अध्यापक (एलटी) के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी।

विज्ञप्ति में चयन आयोग ने शर्त यह रखी थी कि आवेदन करने वाले अभ्ययर्थियों की उम्र की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पर की जाएगी जबकि याचिककर्ताओं का कहना था कि आयु की गणना (कटऑफ ) 1 जुलाई 2023 के आधार पर होनी थी क्योंकि सहायक अध्यापक  के रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पहले के है।

विज्ञप्ति बाद में जारी हुई है जिसकी वजह से वे इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने से बाहर हो गए है। आयु की गणना 1 जुलाई 2023 के आधार पर की जानी थी न कि 1 जुलाई 2024 को। चयन आयोग ने सहायक अध्यापक एलटी नियमावली 2014 के नियमों का पालन नहीं किया है इसलिए आयु सीमा की शर्त पर रोक लगाई जाए।

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