बदायूं: न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, दोषियों पर 25-25 हजार रुपये लगाया जुर्माना

बदायूं: न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, दोषियों पर 25-25 हजार रुपये लगाया जुर्माना

बदायूं,अमृत विचार। हत्या करने के दो आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार अग्रवाल ने दोषी माना है। दोनों दोषियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के गांव तर्क परौली निवासी अंकित कुमार ने 21 मई 2014 को पुलिस को तहरीर दी थी।

उन्होंने बताया कि मूल रूप से मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र के गांव सुंदरपुर निवासी व हाल में उनके गांव में रह रहे भाले प्रजापति की बेटी की शादी कोतवाली बिल्सी क्षेत्र के कस्बा निवासी युवक के साथ तय हुई थ।

 20 मई को तिलक होना था। उनके पिता सूरजभान गांव निवासी कार चालक किशन पाल, गांव निवासी अनोखे लाल, वेदराम पुत्र उदल पाली के साथ तिलक के कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम के दौरान उन सभी ने शराब पी। वहां से वापस आने पर रास्ते में मितरौली पुलिया के पास गाड़ी रुकवाई गई। जहां सभी में किसी बात को लेकर गाली-गलौज होने लगी और मारपीट हुई।

 सूरजभान सड़क पर जा गिरे। उनके सिर में चोट आईं। वह किसी घर आ गए। उनकी पत्नी ने गंभीर हालत देखी तो चंदौसी के अस्पताल ले गईं। जहां चिकित्सक ने सूरजभान को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में भोला, वेदराम पर हत्या करने का मुकदमा चलाया गया।

न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। डीजीसी अनिल कुमार सिंह राठौड़ और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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