Chitrakoot: दुष्कर्म के बाद तय किया रिश्ता, फिर शादी से मुकरा, आहत पीड़िता ने किया सुसाइड, आरोपी ग्राम प्रधान की जमानत खारिज

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रेप के आरोपी की मां है ग्राम प्रधान भौरी

चित्रकूट, अमृत विचार। रेप के बाद आरोपी युवक से रिश्ता तय होने के बाद भी शादी न होने से आहत युवती के आत्महत्या करने के मामले में आरोपी ग्राम प्रधान की जमानत सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने खारिज कर दी। ग्राम प्रधान आरोपी युवक की मां है।  

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि रैपुरा थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रैपुरा थाने के भौंरी गांव अंतर्गत तरकहवापुरवा निवासी अखिल राजपूत ने उसकी बेटी से एक अक्टूबर 2023 को दुराचार किया था। इस घटना के एक सप्ताह बाद आरोपी और पीड़िता के परिजनों के बीच पंचायत हुई, जिसमें बेटी के साथ अखिल की शादी कराए जाने को लेकर सुलह कर ली गई। 

22 अक्टूबर को उसने शादी के लिए अखिल के पिता मुन्नालाल को बयाना भी दे दिया। इसके कुछ दिन बाद आरोपी अखिल राजपूत की मां भौंरी की वर्तमान ग्राम प्रधान सत्यभामा व पिता मुन्नालाल ने अधिक दहेज की मांग को लेकर शादी करने से इंकार कर दिया। इसके बाद उसने धारा 156(3) के तहत न्यायालय में वाद दायर किया था।

इसके परिवाद में आठ अप्रैल को तारीख भी लगी थी। शादी टूटने से अवसाद में रहने के कारण उसकी बेटी ने नौ अप्रैल को घर में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के पूर्व उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए अखिल और उसके परिवार को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी ग्राम प्रधान सत्यभामा और उसके बेटे अखिल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 

घटना में आरोपी सत्यभामा ने जमानत के लिए अधिवक्ता के जरिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने मंगलवार को जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।

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