Chitrakoot: जानलेवा हमले में दोषी पिता-पुत्र समेत चार को सात साल कैद, कोर्ट ने इतने रुपये का लगाया जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Shukla
On

चित्रकूट, अमृत विचार। ज्योतिषाचार्य के बेटे को घर से घसीटकर जान से मारने के प्रयास के मामले में सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने दोषसिद्ध पिता-पुत्र समेत चार आरोपियों को सात-सात वर्ष कठोर कारावास की सजा दी। प्रत्येक को 10,500 रुपये का अर्थदंड भी दिया।

लगभग 28 महीने पहले हुई शहर की इस चर्चित घटना के संबंध में जिला शासकीय अधिवक्ता श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि शंकर बाजार निवासी पं. नारायण दत्त त्रिपाठी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 फरवरी 2022 की शाम वह अपने शिष्य जितेंद्र के साथ आश्रम से गोकुलपुरी स्थित आवास आए। यहां उनके बेटे अनुज त्रिपाठी पर घर के अंदर मोहल्ले के निवासी हर्षित पटेल,  गुम्मा उर्फ जय सिंह, उसका पिता जयप्रकाश उर्फ रिंकू व मुलायमनगर निवासी पारस वर्मा आदि कई लोग चाकू और डंडों से जानलेवा हमला कर रहे थे। 

अनुज खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अनुज की मां को हमलावरों ने गालीगलौज करते हुए एक कमरे में बंद कर दिया। पुत्र को बचाने के लिए घर के अंदर घुसने पर हमलावरों ने उनके साथ शिष्य पर भी हमला कर दिया। रुपयों से भरा बैग व आश्रम की चाभी भी छीन ले गए। हमलावरों ने आवाज उठाने पर पूरे परिवार का खात्मा करने की धमकी दी। 

अस्पताल से गंभीर हालत पर चिकित्सकों ने घायलों को लखनऊ रिफर कर दिया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की प्रभावी और त्वरित पैरवी के चलते घटना के बाद से मुख्य आरोपी पारस वर्मा अभी तक जमानत न होने के कारण जेल में बंद है। 

बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध गुम्मा उर्फ जय सिंह,  उसके पिता जय प्रकाश उर्फ रिंकू, पारस वर्मा और हर्षित पटेल को सात-सात वर्ष कारावास की सजा दी। साथ ही प्रत्येक को 10,500 रुपये अर्थदंड भी दिया।

यह भी पढ़ें- Banda: सीएम योगी ने लोगों से की अपील, बोले- बुन्देलखण्ड को लूटने वालों को एक-एक वोट के लिए तरसाना

 

संबंधित समाचार