कासगंज: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा, छह हजार रूपये का लगाया जुर्माना

कासगंज: दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा, छह हजार रूपये का लगाया जुर्माना

कासगंज, अमृत विचार। आठ वर्ष पुराने दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी के दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को सात साल का कारावास व छह हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 

घटना 23 सितंबर 2016 की है। सोरों कोतवाली के एक गांव में गांव के ही शिशुपाल ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था और उसे जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के संबंध में पीड़िता द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोतवाली सोरों में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने आरोपी को घटना दोषी मानते हुए न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। 

न्यायालय में उपस्थित आए आरोपी ने घटना से इनकार करते हुए परीक्षण की मांग की और स्वयं को झूठा  फंसाया जाना बताया। पीड़िता के ओर पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी संजीव दरक एडवोकेट ने घटना के पक्ष में गवाहों और सबूतों को पेश किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। 

मामले में दोषी को सात का साल का कारावास एवं छह हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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