हरदोई: गैरदातन हत्या में तीन सगे भाइयों को मिली सजा, लगाया जुर्माना 

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Published By Jagat Mishra
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हरदोई , अमृत विचार। अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट सपना त्रिपाठी ने महिला से मारपीट करने एवं गैर इरादतन हत्या से सम्बंधित मुकदमे में दोषसिद्ध पाए जाने पर  तीन अभियुक्तों को अलग अलग धाराओं में अलग अलग अवधि की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त सभी दोषियों को जुर्माना भी जमा करने का आदेश दिया।
    
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता वीरेश कुमार सिंह के अनुसार वादी मुकदमा विनोद कुमार की माँ 6 अगस्त 2016 को खेत से घास काटकर घर वापस लौट रही थी। तभी गांव के ही अभियुक्तगण झिंगुरी , नफीस एवं अनीस पुत्रगण मजबूत अली निवासी ग्राम गंज जलालाबाद थाना मल्लावां ने रास्ते में वादी की माँ को रोक लिया और गालियाँ देते हुए मारने लगे। शोर मचाने पर वादी एवं उसके भाई के मौके पर पँहुचने पर अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। बाद में दौरान इलाज चोटहिल राजरानी की मृत्यु हो गई। 

वादविचारण के बाद विद्वान न्यायाधीश ने अभियुक्त झिंगुरी को भादवि व एससीएसटी एक्ट की  भिन्न भिन्न धाराओं में दस हजार रुपये के अर्थदंड के साथ 8 वर्ष के कारावास की सजा दी। इसके अतिरिक्त उसके दो भाइयों नफीस व अनीस को भी भादवि व एससीएसटी एक्ट की अलग-अलग धाराओं में दो हजार पांच सौ रुपए प्रत्येक के अर्थदंड के साथ 6 माह के कारावास की सजा दी है।

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