नैनीताल: नदियों के चैनलाइजेशन पर सरकार से दो सप्ताह में मांगा जवाब

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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नंधौर सहित प्रदेश की अन्य नदियों का चैनलाइजेशन, बाढ़ राहत कार्य व नदियों से मलबा नहीं हटाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में स्थिति  स्पष्ट करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में होगी।

मंगलवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया ने कहा कि पूर्व के आदेश पर राज्य सरकार ने अभी तक अपना शपथ पत्र पेश नहीं किया है। सरकार पिछले एक साल से शपथ पत्र देने के लिए समय मांग रही है।

अब मानसून सत्र शुरू हो चुका है। पहली बारिश में ही नंधौर नदी में आई बाढ़ ने भूकटाव शुरू कर दिया है। कभी भी बाढ़ आबादी की ओर रुख कर सकती है। नदी के किए भूकटाव के फोटोग्राफ कोर्ट में पेश किए गए हैं। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति से अवगत कराने को कहा। साथ ही सुनवाई के लिए इस माह के अंत की तिथि नियत की है।

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