प्रतापगढ़ में हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा 

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Published By Jagat Mishra
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प्रतापगढ़, अमृत विचार। जिले की एक अदालत ने हत्या के अलग-अलग मामलों में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अपर जिला जज एहसान उल्ला खान की अदालत ने हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए अभियुक्त मनोज कुमार नाऊ निवासी सलेमपुर ददौरा थाना कुंडा को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपए के अर्थ दंड से दण्डित किया। 

धर्मेंद्र बहादुर सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि 25 नवंबर 2011को बड़े भाई राजेश बहादुर सिंह पंचायत भवन से घर जा रहे थे कि गांव के मनोज कुमार नाऊ ने घात लगा कर उनको गोली मार दी थी। एक अन्य मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए विजेंद्र कुमार सरोज को आजीवन कारावास और 43 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है। वादी मुकदमा ओम प्रकाश सरोज ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि 16 जून 2011 को उसके बड़े भाई विनय प्रकाश उर्फ बबलू घर से खाना खाकर पाही पर आए। ओमप्रकाश ने 17 जून की सुबह पा ही पर पहुंचा तो देखाकि छप्पर जल चुका था उसमे वादी के भाई का शरीर भी जल चुका था। आरोपी ने भाई की निर्मम हत्या कर शव को तख्ते से बांध कर जला दिया था।

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