Kanpur: युवक की गोली मारकर हत्या में दो भाइयों को उम्रकैद...एडीजे-18 की कोर्ट ने सुनाया आदेश, आरोपी की मां बरी

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Published By Nitesh Mishra
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सचेंडी थानाक्षेत्र का मामला, वर्ष 2007 में हुई थी वारदात

कानपुर, अमृत विचार। सचेंडी थानाक्षेत्र में नातिन से छेड़खानी के विरोध में युवक की गोली मार कर हत्या करने के मामले में एडीजे-18 की कोर्ट ने दो भाइयों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्यों के अभाव में कोर्ट ने महिला आरोपी को बरी कर दिया। पीड़ित ने चार लोगों के खिलाफ अप्रैल 2007 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें एक आरोपी की पत्रावली पृथक कर दी गई। 

सचेंडी, लाल्हेपुर गांव निवासी लल्लू यादव के मुताबिक उनकी नातिन 2 अप्रैल को दूध लेकर घर जा रही था, तभी गांव के जितेंद्र उर्फ नन्खा ने छेड़खानी की थी, जिसका उनके भाई केशव लाल ने विरोध किया था। विरोध करने पर नन्खा ने उनके साथ हाथापाई की थी। 

3 अप्रैल 2007 की रात भाई केशव खेत में ट्यूबबेल के पास चारपाई पर सो रहा था। थोड़ी दूर पर बेटा रूद्रपाल व बटाईदार श्रीराम पासी लेटे हुए थे। रात करीब दो बजे नन्खा अपने भाई पिंटू, नरसिंह के साथ आया और हमला कर दिया। नन्खा ने तमंचे से केशव के सीने में गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई।

 पीड़ित ने सचेंडी थाने में नन्खा, पिंटू, नरसिंह व शकुंतला के खिलाफ हत्या व अपराध की साजिश रचने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मामला एडीजे-18 राकेश कुमार तिवारी की कोर्ट में विचाराधीन था। 

एडीजीसी ओमेंद्र दीक्षित ने बताया कि 7 नवंबर 2012 को आरोपी नरसिंह उर्फ पहलवान की पत्रावली पृथक की गई। कोर्ट ने शकुंतला को अपराध की साजिश रचने की धारा में दोष मुक्त करार दिया। वहीं आरोपी जितेंद्र उर्फ नन्खा, व शैलेंद्र उर्फ पिंटू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ शैलेंद्र को 10 व जितेंद्र को 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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