Hamirpur: अनुसूचित जाति की किशोरी के साथ किया था दुष्कर्म; दोषी को मिला आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना...

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Edited By Amrit Vichar
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हमीरपुर, अमृत विचार। थाना मुस्करा के एक गांव से अनुसूचित जाति की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

थाना मुस्करा के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति की किशोरी को 13 जून 2015 को अभियुक्त सुरेश कुमार बहला फुसलाकर कर अपहृत कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़ित पिता की तहरीर पर धारा 363, 366, 376, 06 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में अभियुक्त सुरेश कुमार पुत्र बस्सू निवासी ग्राम पहाड़ी भिटारी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। 

अभियोजक एडीजीसी अवध नरेश चंदेल ने बताया कि आपरेशन कंविक्शन के तहत इस मामले में अभियोजन विभाग से समन्वय कर साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने पर न्यायालय विशेष पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त सुरेश कुमार को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 26,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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