Kanpur News: पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास...बेटी ने कोर्ट में पिता के खिलाफ गवाही दी थी

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
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बेटी ने कोर्ट में पिता के खिलाफ गवाही दी थी

कानपुर, अमृत विचार। पत्नी की ईंट व धारदार हथियार से हत्या करने वाले युवक को एडीजे-16 की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बेटी के सामने पिता ने घटना को वर्ष 2020 में अंजाम दिया था। बेटी ने कोर्ट में पिता के खिलाफ गवाही दी थी। 

बिठूर के ग्राम फतेहपुर उत्तर निवासी अमन कुशवाहा ने बताया कि उनकी बहन रेखा कुशवाहा की शादी 23 फरवरी 2008 को सुनील कुशवाहा के साथ हुई थी। उनके दो बेटियां तान्या व आराध्या हैं। बताया कि 24 जुलाई 2020 की रात करीब 12 बजे भांजी तान्या का फोन आया, जिसने बताया कि पिता ने ईंट व धारदार हथियार से मां की हत्या कर दी है। 

जानकारी के बाद वह कल्याणपुर कश्यप नगर स्थित ससुराल पहुंचा, जहां बहन का रक्तरंजित शव पड़ा मिला। अमन ने कल्याणपुर थाने में पति समेत ससुरालीजनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला एडीजे-16 डॉ अमित वर्मा की कोर्ट में विचाराधीन था। 

कोर्ट में बेटी तान्या ने पिता के खिलाफ गवाही दी। बचाव पक्ष बेटी के पिता के विरोध में बयान दर्ज कराने की बात स्पष्ट नहीं कर सका। कोर्ट ने आरोपी सुनील को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास व 50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।

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