UP Police Constable Exam Date: यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान, इस माह में होंगे एग्जाम
UP Police Constable Recruitment Exam Date। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60244 पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन अगस्त माह में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए योगी सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जाम 23,24,25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित करने की तारीख तय की है।
6 महीने के अंदर कराना था री-एग्जाम
बता दें कि इससे पहले यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) द्वारा 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया था, जिसे कथित पेपर लीक के आरोपों के बाद निरस्त कर दिया गया था। पेपर रद्द होने के बाद सीएम योगी ने अगले छह महीने में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 को आयोजित करने का ऐलान किया था। जिसके बाद अब योगी सरकार ने नई परीक्षा की तारीख जारी कर दी है।
दो पालियों में होंगे एग्जाम
बोर्ड का कहना है कि यह परीक्षा निर्धारित दिन पर 2 पालियों में परीक्षा संपन्न होगी। साथ ही कहा कि करीबन 5 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। इसके अलावा परीक्षा में अंतराल का बोर्ड ने कारण भी बताया। बोर्ड ने कहा कि जन्माष्टमी त्योहार के कारण परीक्षा में अंतराल दिया गया है। बता दें कि इस भर्ती में करीबन 48 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है।
निःशुल्क बस सेवा की सुविधा
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार इसका लाभ ले सकते है, जिसके लिए बस से यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त दो प्रतियों डाउनलोड करनी होगी और उसकी एक प्रति परीक्षा केन्द्र के जनपद तक की यात्रा एवं दूसरी प्रति परीक्षा उपरान्त अपने जनपद तक की यात्रा के लिए बस कंडक्टर को प्रस्तुत करना होगा।
पेपर लीक करने वालों पर कसेगा शिकंजा
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों, जैसे प्रश्नपत्र लीक होना, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ आदि को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अध्यादेश-2024 एक जुलाई, 2024 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।
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