Unnao News: जमानत मंजूर होने के बाद दुष्कर्म के आरोपी की रिहाई पर हाईकोर्ट की रोक

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Edited By Amrit Vichar
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डीजीपी के हलफनामे के आधार पर हाईकोर्ट ने रिहाई पर लगाई रोग

उन्नाव, अमृत विचार। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी एक युवक ने नाबालिग बहन के अपहरण होने की शिकायत की थी। जिस पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू की थी। 

इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाकर उसे जेल भेजा था। आरोपी ने जमानत के लिये कोर्ट में अर्जी डाली थी। जिस पर 20 जून को जमानत पर उसे जेल से रिहा किए जाने का आदेश हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपी की रिहाई पर रोक लगा दी है। 

दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोपी रामचंद्र यादव ने 21 अप्रैल 2023 को क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया था। गर्भवती होने पर गंगाघाट पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा था। आरोपी ने जमानत पाने के लिये कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिस पर कोर्ट ने 20 जून 2024 को उसकी जमानत मंजूर कर दी थी। औपचारिकताएं पूरी न होने से आरोपी को जेल से रिहा नहीं किया जा सका था। 

इस बीच हाईकोर्ट के निर्देश पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने रेप केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। रिपोर्ट में कहा गया कि इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में यह साफ है कि रेप पीड़िता के गर्भ में पल रहे भ्रूण का जैविक पिता आरोपी ही है। इसके बाद जस्टिस राजीव सिंह की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई की। 

इसके बाद हाईकोर्ट ने डीजीपी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की जमानत मंजूर होने के बावजूद उसे जेल से रिहा करने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही उन्नाव के सीजेएम व एएसपी को फैसले का अनुपालन करने के आदेश दिये हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

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