Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म के एक आरोपी को आजीवन कारावास...दूसरे को 10 साल की कैद
अलग-अलग दर्ज दो मुकदमों में कोर्ट ने सुनाया निर्णय
उन्नाव, अमृत विचार। दो किशोरियों से हुए दुष्कर्म के मुकदमों की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने एक मामले के दोषी को अजीवन कारावास के साथ 55 हजार जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए। वहीं, दूसरे केस में कोर्ट ने दोषी को 10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार का अर्थदंड लगाया है।
केस-1
औरास थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने लसगरपुर गांव निवासी सोनू पर अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर 10 नवंबर-2021 को आरोपी को पकड़कर जेल भेजा था।
आईओ प्रदीप श्रीवास्तव ने आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र कर 20 जनवरी-2021 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलील व साक्ष्य के आधार पर सोनू को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास के साथ 55 हजार का जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए गए।
केस-2
माखी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 11 अक्टूबर-2016 की शाम उसकी नाबालिग बेटी घर से चारा लेने खेत गई थी। तभी सदर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर नरी गांव का विमलेश उसे बहलाकर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को पकड़कर जेल भेजा था।
आईओ अनिल सिंह ने आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य जुटाकर 22 जुलाई-2017 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद शासकीय अधिवक्ता प्रदीप श्रीवास्तव की दलीलों व पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर एडीजे-शैलेंद्र सिंह यादव ने विमलेश को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 50 हजार का अर्थदंड लगाया है।
