नैनीताल: दैवीय आपदा प्रकरण : हाईकोर्ट ने नैनीताल व हरिद्वार के जिलाधिकारियों के शपथ पत्र पर याची से मांगा जवाब

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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने दैवीय आपदा में पूर्व में दिए आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने जिलाधिकारी नैनीताल व जिलाधिकारी हरिद्वार के पेश शपथपत्रों पर याचिकाकर्ता से प्रति उत्तर देने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।

मामले के अनुसार चोरगलिया निवासी भुवन चन्द्र पोखरिया ने अवमानना  याचिका दायर कर कहा कि हाईकोर्ट ने 14 फरवरी 2023 को राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि बाढ़ से बचाव के लिए सिंचाई, वन, भूमि संरक्षण व अन्य विभागों को साथ लेकर संसाधनों से आरक्षित क्षेत्रों की नदियों से मलबा, बोल्डर्स व शिल्ट को हटाएं और नदियों का चैनलाइजेशन करें।

डीएम नैनीताल व हरिद्वार ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इसकी वजह से वर्ष 2023 के मानसून सत्र में नंधौर, गौला, रकसिया नाला और हरिद्वार में गंगा नदी ने हरिद्वार के भोगपुर, रायवाला, लक्सर व अन्य जगहों पर तबाही की थी। अवमानना याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की है कि पूर्व के आदेश का शीघ्र अनुपालन करवाया जाए। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि जो शपथपत्र दोनों जिलाधिकारियों ने कोर्ट में पेश किए हैं उसका जवाब पेश करें।

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