काशीपुर: छात्रा पर हमले के आरोपी की जमानत खारिज

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Edited By Amrit Vichar
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काशीपुर, अमृत विचार। छात्रा पर धारदार हथियार से हमले करने के आरोपी की जमानत याचिका प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर की अदालत ने खारिज कर दी।

काशीपुर में 12 को पक्का कोट स्थित बिजली घर के पास खालसा निवासी छात्रा अपनी बहन व एक अन्य सहेली के साथ कोचिंग सेंटर जा रही थी। तभी मोटरसाइकिल से आरोपी फरदीप अपने एक अन्य दोस्त के साथ छात्रा को जबरन अपने बाइक पर बैठाने का दबाव बनाने लगा था। इस दौरान उसने छात्रा को बुरी नीयत से हाथ पकड़ा और उसे बाइक पर बैठाने लगा। इस पर छात्रा ने विरोध किया और जल्दी से आगे चली गयी।

जब दोनों बहनें गुरुद्वारे के सामने वाले गली के मोड़ पर पहुंचीं, तो वहां पर आरोपी फरदीन बाइक से उतरकर आया और उसने जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से पीड़िता के सिर पर वार किया, जब पूजा ने बचने का प्रयास किया, तो शरीर के अन्य हिस्सों पर भी धारदार हथियार से चोट लगी, जिससे वह घायल हो गई।

मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में आरोपी ने जमानत की याचिका लगाई गई थी। इस दौरान अधिवक्ताओं में बहस के बाद पूर्व में आरोपी के छात्रा पर किए गए कई आपराधिक इतिहास को देखते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर रितेश कुमार आरोपी फरदीन की जमानत याचिका रद्द कर दी।

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