नैनीताल: दुग्ध संघ में निविदा आवंटन में गड़बड़ी पर मांगा जवाब
विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं में निविदा प्रक्रिया के दौरान हुई गड़बड़ियों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से गड़बड़ियों में मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट पर लिए एक्शन के बारे में रिपोर्ट मांगी है।
मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें देवभूमि ट्रेडर्स ने कहा कि नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआं की ओर से दही मटका, स्टेशनरी, मैन पावर, एल्युमिनियम केन आदि के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं, लेकिन दुग्ध संघ ने निविदा प्रक्रिया की नियमावली का पालन नहीं किया।
नियमावली के अनुसार ई-निविदा भी होनी जरूरी थी, जो नहीं हुई। वर्ष 2023 में भी दुग्ध संघ ने चहेतों को निविदा में शामिल करने के लिए बड़ी गड़बड़ियां कीं। जब निविदाएं निकाली थीं, उनमें तीन निविदाकर्ता थे। तीनों निविदाकर्ताओं ने एक ही बैंक, एक ही अकाउंट, एक ही लिफाफे में निविदा भेजी जो कि नियमावली के खिलाफ है। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट के आधार पर लिए एक्शन के बारे में जानकारी मांगी है।