हरदोई: भाई की हत्या में शामिल पिता-पुत्र समेत 6 लोगों को उम्रकैद

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Published By Virendra Pandey
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हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश ने एक फैसले में संपत्ति के लालच में अपने ही भाई की हत्या करने के मामले में आरोपित छह लोगों को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश यशपाल ने इन आरोपियों पर बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि जमा होने पर आधी धनराशि वादी मुकदमा को दिलाये जाने का आदेश दिया है। 

अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता सत्यम तिवारी ने बताया कि थाना सांडी क्षेत्र में साल 2016 में 22 जून को एक घटना हुई थी, जिसमें चंदसोरा निवासी गोवर्धन, उसका बेटा अनिल कुमार व रामसहाय, बखरिया निवासी पृथ्वीराज, कमलेश व ज्ञान सिंह ने बखारिया गांव के ही राम सागर को लाठी डंडों से पीट कर बुरी तरीके से घायल कर दिया। इतना ही नहीं असलहे से फायरिंग भी की। जिसके चलते राम सागर की मौत हो गई। इस मामले की रिपोर्ट राम सागर के बेटे राम सिंह ने दर्ज कराई। राम सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि घटना के तीन वर्ष पहले उसके बाबा ने उसके माता-पिता की सेवा से खुश होकर 13 बीघा जमीन उसके मां के नाम कर दी थी। जिसको लेकर आरोपित गोवर्धन जो उसका सगा ताऊ है और उसका बेटा अनिल कुमार रंजिश मानते थे। इसी रंजिश के चलते गोवर्धन ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। विद्वान न्यायाधीश ने सबूतों के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर सभी आरोपियों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने इन आरोपियों पर बीस- बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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