प्रतापगढ़: दलित युवती को अगवा कर दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, 50 हजार रुपये का अर्थदंड

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Edited By Amrit Vichar
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तमंचे के बल पर आरोपी ने किया था अपहरण, पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष दिया बयान

प्रतापगढ़, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी बाबूराम ने दलित युवती को तमंचे के बल पर अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए मनोज कुमार गौड़, थाना उदयपुर को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

वादी मुकदमा ने कोर्ट को बताया कि 10 जून 2018 को शाम सात बजे उसकी 19 वर्षीय पीड़िता पुत्री घर से शौच के लिए बाहर गई थी। कुछ समय बीत जाने के बाद नहीं वापस घर नहीं पहुंची। इसके बाद हम लोगों ने पता किया लेकिन कोई पता नहीं चला। विश्वास जताया की उसकी पुत्री (पीड़िता) को मनोज कुमार गौड़, थाना उदयपुर भगाकर लेकर गया है। 

पीड़िता ने भी न्यायालय में उपस्थित होकर बताया कि जब मैं शौच क्रिया से वापस लौट रही थी तो मनोज कुमार ने मुझे कट्टा दिखाकर धमकी देते हुए मोटरसाइकिल से उठा ले गया। वह दिल्ली ले गया और वहां पर उसने मेरे साथ जबरन गलत काम किया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की है।

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