Unnao News: छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की सजा...कोर्ट ने 27 हजार का अर्थदंड भी लगाया

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Edited By Amrit Vichar
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उन्नाव, अमृत विचार। घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 27 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने वर्ष 2015 में मन्ना नगरी गांव निवासी शिव नरायन उर्फ वसीत पुत्र रामकुमार पर छेड़छाड़ करने, घर में घुसकर तोड़फोड़ करने व धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती के मुताबिक 20 मार्च-2015 को शिवनरायन नशे में उसके घर पहुंचा और उससे छेड़छाड़ करने लगा। 

विरोध करने पर वह घर में तोड़फोड़ करते हुए पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई एडीजे-11 की कोर्ट में पूरी हुई। इसमें शासकीय अधिवक्ता कविता सिंह की दलीलों व प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर एडीजे विवेकानंद विश्वकर्मा ने शिवनरायन को चार साल की सजा सुनाई है।

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