Kannauj News: कार लूट में दोषी को जेल में बिताने पड़े चार साल की सजा...कोर्ट ने आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

करीब चार साल पुरानी घटना में जुर्म स्वीकारोक्ति के बाद फैसला

कन्नौज, अमृत विचार। करीब चार साल पहले हुई कार लूट की घटना के मामले में अभियुक्त ने जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोष सिद्ध पाते हुए विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) इंद्रजीत सिंह ने उसे जेल में बितायी अवधि चार साल की सजा से दंडित किया। इसके साथ ही आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन की जेल और भुगतने का आदेश दिया है। 

शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश शुक्ल ने बताया कि इंदरगढ़ थाने में हिमांशु भटनागगर पुत्र जयपाल भटनगर निवासी ज्ञानलोक कालोनी, खुर्जा, जनपद बुलंदशहर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उसकी गाड़ी मारुति डिजायर भाई आकाश के नाम पर पंजीकृत है। उसे बुकिंग के लिए चालक मोनू पुत्र रोहताश निवासी खुर्जा को देकर भेजा था। गाड़ी दो लोगों जिनमें से एक का नाम अमित है ने बुकिंग कराई थी। 

अमित पहले भी गाड़ी बुक कराकर ले जा चुका था इसलिए उसकी आईडी नहीं ली। 17 दिसंबर 2019 को शाम चार बजे चालक उक्त दोनों लोगों को लेकर खुर्जा से लखनऊ के लिए निकला था। कन्नौज में जसोदा स्थित गुप्ता होटल पर सभी लोग रुके। खाना खाने के बाद चालक गाड़ी चलाने चला तो अमित ने खुद गाड़ी चलाने की बात कही। 

इस पर चालक ने स्टेयरिंग उसे थमा दी। आरोप लगाया कि जब गाड़ी उमर्दा-बेला रोड बड़नपुर वीरहार लिंक रोड पर पहुंची तो दोनों ने चालक को गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी देकर रात साढ़े 11 बजे उतारकर गाड़ी लूटकर भाग गए। मामले की विवेचना के दौरान संजय उर्फ मौसम का नाम सामने आया। 

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कार भी बरामद कर ली थी। प्रकरण में आरोपी जेल में बंद था। सुनवाई के दौरान उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वह वर्ष 2020 से अब तक जेल में बंद है। न्यायाधीश ने प्रकरण में जुर्म स्वीकारोक्ति तथा लूट की कार बरामद होने के तथ्यों के आधार पर दोषी ठहराया। इसके बाद जेल में बितायी अवधि चार साल की सजा से दंडित किया। साथ ही 8000 रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।

ये भी पढ़ें- Farrukhabad Accident: सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर-ट्राली से टकराई बाइक...तीन की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

संबंधित समाचार