Azamgarh News: पति की हत्या के आरोप में पत्नी और साले को आजीवन कारावास की सजा, जानें पूरा मामला

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Edited By Amrit Vichar
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आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले की अदालत ने पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी और साले को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने सोमवार को यह सजा सुनायी।

सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम पटेल के अनुसार पवई थाना क्षेत्र के करौंजा गांव में 23 अप्रैल को गांव के सीवान में 20 फुट सूखे कुएं में एक युवक का शव बरामद किया गया था। मृतक की पहचान पवन यादव के रूप में हुई। सच्चिदानंद यादव ने पवई थाने में दी गई तहरीर में कहा कि पवन ने अब से लगभग सात आठ वर्ष पूर्व पूजा यादव से प्रेम विवाह किया था।
पूजा और पवन का दांपत्य जीवन बहुत सुखमय नहीं रहा।

पूजा यादव ने अपने भाई और पिता के साथ मिलकर उसके बेटे की हत्या करवा दी है। थानाध्यक्ष पवई अनिल कुमार सिंह ने जांच आगे बढ़ाते हुए पूजा यादव को 28 अप्रैल और उसके भाई अंगद यादव 10 मई को गिरफ्तार करने बाद के 18 जून 2024 को चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम पटेल तथा रामनाथ प्रजापति ने वादी मुकदमा सच्चिदानंद यादव समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पूजा यादव और अंगद यादव को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को तेरह हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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